• Home
  • छत्तीसगढ़
  • हाई कोर्ट ने डॉक्टर को दी राहत, FIR रद्द करने का आदेश
Image

हाई कोर्ट ने डॉक्टर को दी राहत, FIR रद्द करने का आदेश

संजय रजक अंबिकापुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अंबिकापुर के निजी महावीर अस्पताल के सर्जन डॉ. सुधांशु किरण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में चिकित्सीय लापरवाही साबित करने के पर्याप्त आधार नहीं पाए गए।

प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब अधिवक्ता नीरज वर्मा ने अपनी बेटी के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांधीनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के आधार पर जिला न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने डॉ. किरण के खिलाफ केस दर्ज किया था।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। न्यायालय ने यह माना कि आरोपों का समर्थन करने के लिए आवश्यक चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट नहीं थे, जिसके बाद एफआईआर को रद्द करने का निर्णय दिया गया।

निर्णय के बाद डॉ. सुधांशु किरण ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा डॉक्टरों पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल।

Releated Posts

दुर्ग जनपद पंचायत CEO रूपेश कुमार पांडे निलंबित, बीजेपी नेता से बहस का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

दुर्ग। दुर्ग जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने जनपद पंचायत के मुख्य…

ByByRaipurNow Jun 1, 2026

सिम्पलेक्स कास्टिंग्स की एमडी संगीता केतन शाह को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, तथ्य छिपाकर दर्ज कराई गई थी FIR

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक संपत्ति विवाद मामले में सिम्पलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और महिला…

ByByRaipurNow May 25, 2026

महिला कांग्रेस को मिलेगी नई ऊर्जा, संगीता सिन्हा के रायपुर आगमन पर भव्य स्वागत

रायपुर। संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा को महिला कांग्रेस का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने के बाद…

ByByRaipurNow May 16, 2026

अदाणी फाउंडेशन की टीम ने रायगढ़ महिला कबड्डी प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता

तीन दिवसीय प्रतियोगिता में 120 महिला खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा रायगढ़, । ग्राम पंचायत सूपा में पांच से…

ByByRaipurNow May 12, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *