• Home
  • छत्तीसगढ़
  • हाई कोर्ट ने डॉक्टर को दी राहत, FIR रद्द करने का आदेश
Image

हाई कोर्ट ने डॉक्टर को दी राहत, FIR रद्द करने का आदेश

संजय रजक अंबिकापुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अंबिकापुर के निजी महावीर अस्पताल के सर्जन डॉ. सुधांशु किरण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में चिकित्सीय लापरवाही साबित करने के पर्याप्त आधार नहीं पाए गए।

प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब अधिवक्ता नीरज वर्मा ने अपनी बेटी के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांधीनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के आधार पर जिला न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने डॉ. किरण के खिलाफ केस दर्ज किया था।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। न्यायालय ने यह माना कि आरोपों का समर्थन करने के लिए आवश्यक चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट नहीं थे, जिसके बाद एफआईआर को रद्द करने का निर्णय दिया गया।

निर्णय के बाद डॉ. सुधांशु किरण ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा डॉक्टरों पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल।

Releated Posts

अदाणी फाउंडेशन ने तिल्दा ब्लॉक में 4000 से अधिक विद्यार्थियों को वितरित किए स्कूल बैग

अदाणी पावर लिमिटेड के आसपास के 16 गांवों के 41 शासकीय विद्यालयों को किया गया शामिल इस अभियान…

ByByRaipurNow Jul 28, 2026

भू-माफिया प्रकरण में बड़ा खुलासा: सत्र न्यायालय ने खात्मा आदेश किया निरस्त, एसपी जांच में भी थाना प्रभारीअविनाश सिंह की विवेचना पर सवाल

रायपुर। तिल्दा-नेवरा के बहुचर्चित भूमि फर्जीवाड़ा प्रकरण में सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए थाना तिल्दा-नेवरा द्वारा…

ByByRaipurNow Jul 26, 2026

टीएलपीएस रिपोर्ट से सामने आईं कक्षा शिक्षण की चुनौतियां, बुनियादी अधिगम सुधारने पर जोर

रायपुर। प्रदेश में बुनियादी अधिगम (फाउंडेशनल लर्निंग) को मजबूत बनाने की दिशा में शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित…

ByByRaipurNow Jul 18, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *