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तिल्दा-नेवरा में भू-माफिया पर प्रशासन का शिकंजा, राजकुमार भिखवानी से जुड़े कई खसरों की रजिस्ट्री पर रोक

कलेक्टर के आदेश पर ग्राम तुलसी, बहेसर, धुलधुल तिल्दा, सासाहोली सहित कई गांवों के दर्जनों खसरा नंबर ब्लॉक, अवैध प्लॉटिंग की जांच तेज

तिल्दा-नेवरा, रायपुर। तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकुमार भिखवानी से जुड़े कई खसरा नंबरों की भूमि की खरीद-बिक्री एवं पंजीयन (रजिस्ट्री) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अपर कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि का पंजीयन नहीं किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तिल्दा-नेवरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम तुलसी, बहेसर, धुलधुल तिल्दा एवं सासाहोली सहित विभिन्न गांवों में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई कृषि भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

दस्तावेजों के अनुसार राजकुमार भिखवानी एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम पर दर्ज अनेक खसरा नंबर जांच के दायरे में हैं। प्रशासन ने जिला पंजीयक को निर्देशित किया है कि जांच पूर्ण होने तक इन भूमि एवं भूखंडों का क्रय-विक्रय और पंजीयन न किया जाए।

बताया जा रहा है कि अधिवक्ता केशव शरण वैष्णव द्वारा लंबे समय से इस मामले में लगातार शिकायतें की जा रही थीं। शिकायतों के आधार पर राजस्व विभाग ने जांच प्रारंभ की, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में पूर्व में पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 तथा भा. द. वि की धारा 420,467,468,471 व 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिनांक 25.6.2025 थाना तिल्दा नेवरा को ज्ञापन के साथ प्रेषित किया था परन्तु थाना प्रभारी ने अपने अधिकारियो को गुमराह करते हुए आज दिनांक तक अपराध पंजीबद्ध नई किया वही आवेदक ने यह भी बताया की थाना तिल्दा नेवरा से राजस्व विभाग द्वारा दिए गए दस्तावेजों को घुमा दिया गया है एवं प्रकरण मे आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के पंजीयन की अनुमति नहीं होगी तथा दोषी पाए जाने पर नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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