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हाई कोर्ट ने डॉक्टर को दी राहत, FIR रद्द करने का आदेश

संजय रजक अंबिकापुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अंबिकापुर के निजी महावीर अस्पताल के सर्जन डॉ. सुधांशु किरण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों में चिकित्सीय लापरवाही साबित करने के पर्याप्त आधार नहीं पाए गए।

प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब अधिवक्ता नीरज वर्मा ने अपनी बेटी के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांधीनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप के आधार पर जिला न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने डॉ. किरण के खिलाफ केस दर्ज किया था।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। न्यायालय ने यह माना कि आरोपों का समर्थन करने के लिए आवश्यक चिकित्सीय साक्ष्य स्पष्ट नहीं थे, जिसके बाद एफआईआर को रद्द करने का निर्णय दिया गया।

निर्णय के बाद डॉ. सुधांशु किरण ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा डॉक्टरों पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल।

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