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शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत, EOW-ACB और ED दोनों मामलों में मिली राहत

रायपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें ईओडब्ल्यू-एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े दोनों मामलों में जमानत प्रदान कर दी है।
यह फैसला जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनाया। चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिया ने जमानत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने दोनों प्रकरणों में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
बताया जा रहा है कि शराब घोटाले से जुड़े मामलों में चैतन्य बघेल के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। लंबे समय से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया के बाद अब हाईकोर्ट के इस फैसले को उनके लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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